1 जुलाई

1 जुलाई से पुराने वाहनों पर लगेगी लगाम: पेट्रोल पंप पर ही जब्त होंगे EOL व्हीकल्स! | EOL Vehicles to be Impounded at Fuel Stations from July 1

1 जुलाई

नमस्ते दोस्तों! दिल्ली-NCR में रहने वाले सभी वाहन मालिकों (vehicle owners) के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर (big and important news) है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management – CAQM) ने वायु प्रदूषण (air pollution) से निपटने के लिए एक सख्त फैसला (strict decision) लिया है। 1 जुलाई, 2025 से, जो वाहन अपनी उम्र सीमा (age limit) पूरी कर चुके हैं (यानी एंड-ऑफ-लाइफ – End-of-Life / EOL व्हीकल्स), उन्हें पेट्रोल पंप (petrol pumps) पर ईंधन (fuel) नहीं मिलेगा और पकड़े जाने पर उन्हें वहीं जब्त (impounded) कर लिया जाएगा।

क्या हैं ये EOL व्हीकल्स? (What are these EOL Vehicles?)

सबसे पहले, यह समझना जरूरी है कि EOL व्हीकल्स क्या हैं। CAQM के नियमों के अनुसार:

  • 10 साल से पुराने डीजल वाहन (Diesel vehicles older than 10 years)
  • 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन (Petrol vehicles older than 15 years)

इन वाहनों को ‘एंड-ऑफ-लाइफ’ (End-of-Life) माना जाएगा, भले ही वे दिल्ली-NCR के बाहर किसी भी राज्य (state) में रजिस्टर्ड (registered) क्यों न हों।

यह सख्त कदम क्यों उठाया जा रहा है? (Why is this strict step being taken?)

दिल्ली-NCR दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों (polluted cities) में से एक है। वाहनों से निकलने वाला धुआँ (vehicular emissions) इस प्रदूषण का एक बड़ा कारण (reason) है, खासकर पुराने वाहन, जो नए BS6 स्टैंडर्ड (BS6 standard) के मुकाबले कई गुना ज्यादा प्रदूषण (pollution) फैलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal – NGT) के पिछले आदेशों के बावजूद, पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने की प्रक्रिया (process) काफी धीमी (slow) रही है। इसलिए, CAQM ने अब सख्त कार्रवाई (strict action) करने का फैसला किया है ताकि हवा की गुणवत्ता (air quality) में सुधार लाया जा सके।

1 जुलाई से क्या बदलेगा? (What changes from July 1?)

  • ईंधन नहीं मिलेगा (No Fuel): 1 जुलाई से, कोई भी पेट्रोल पंप इन EOL व्हीकल्स को पेट्रोल (petrol) या डीजल (diesel) नहीं देगा।
  • मौके पर जब्ती (Spot Impoundment): अगर कोई EOL वाहन किसी पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाते (refuelling) हुए या किसी सार्वजनिक स्थान (public place) पर पार्क किया हुआ पकड़ा जाता है, तो उसे वहीं जब्त (impounded) कर लिया जाएगा।
  • जुर्माना (Penalty): वाहन मालिकों पर भारी जुर्माना (fine) लगाया जाएगा। चारपहिया वाहनों पर ₹10,000 और दोपहिया वाहनों पर ₹5,000 का जुर्माना लगेगा, साथ ही टोइंग (towing) और पार्किंग चार्ज (parking charges) भी देने होंगे।

1 जुलाई: यह कैसे लागू होगा? (How will this be enforced?)

CAQM ने इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए एक खास सिस्टम (special system) बनाया है:

  1. ANPR कैमरे (ANPR Cameras): दिल्ली के लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (Automatic Number Plate Recognition – ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे पेट्रोल पंप पर आने वाले हर वाहन की नंबर प्लेट (number plate) को स्कैन (scan) करेंगे।
  2. ‘वाहन’ डेटाबेस से जुड़ाव (Integration with ‘VAHAN’ Database): ANPR सिस्टम वाहनों (vehicles) की जानकारी को ‘वाहन’ डेटाबेस (VAHAN database) से मिलाएगा, जिससे उसकी उम्र (age) और ईंधन का प्रकार (fuel type) तुरंत पता चल जाएगा।
  3. ऑटोमैटिक अलर्ट (Automatic Alert): अगर कोई EOL वाहन सिस्टम में आता है, तो पेट्रोल पंप के स्टाफ को तुरंत ऑडियो अलर्ट (audio alert) मिलेगा कि इसे ईंधन न दिया जाए।
  4. प्रवर्तन टीमें (Enforcement Teams): दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग (Transport Department), ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) और नगर निकायों (Municipal Bodies) की विशेष टीमें (special teams) पेट्रोल पंपों और सड़कों पर तैनात (deployed) रहेंगी। उल्लंघन करने वाले वाहनों को ये टीमें मौके पर ही जब्त (impound on the spot) कर लेंगी और स्क्रैपिंग सुविधा (scrapping facility) में भेज देंगी।

1 जुलाई: वाहन मालिकों के लिए क्या विकल्प हैं? (What are the options for vehicle owners?)

जिनके पास EOL व्हीकल्स हैं, उनके लिए अब यही विकल्प है कि वे:

  • अपने वाहन को किसी रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सुविधा (Registered Vehicle Scrapping Facility – RVSF) में स्क्रैप (scrap) करवा दें।
  • अगर वे वाहन को दिल्ली से बाहर ले जाना चाहते हैं, तो उन्हें वाहन की समाप्ति तिथि (expiry date) के एक साल के भीतर नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (No-Objection Certificate – NOC) लेना होगा।

1 जुलाई आगे क्या? NCR में भी लागू होंगे नियम! (What’s next? Rules to be implemented in NCR too!)

यह नियम सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। इसे चरणबद्ध तरीके (phased manner) से पूरे NCR में लागू किया जाएगा:

  • 1 नवंबर 2025 से: गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) और सोनीपत जैसे ज्यादा वाहन घनत्व (high vehicle density) वाले NCR जिलों में भी यही नियम लागू होगा। इन शहरों में 31 अक्टूबर 2025 तक ANPR कैमरे लगाने होंगे।
  • 1 अप्रैल 2026 से: बाकी बचे NCR जिलों में भी EOL वाहनों को ईंधन देने पर रोक लग जाएगी और कैमरे लगाने होंगे।

निष्कर्ष (Conclusion)

CAQM का यह कदम दिल्ली-NCR (Delhi-NCR) की हवा को साफ (clean air) करने की दिशा में एक बड़ा और साहसिक प्रयास (big and bold effort) है। यह पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने में मदद (help) करेगा। यह निश्चित रूप से वाहन मालिकों (vehicle owners) के लिए एक चुनौती (challenge) है, लेकिन स्वच्छ पर्यावरण (clean environment) के लिए यह जरूरी बदलाव (necessary change) है। हमें उम्मीद है कि इस कदम से दिल्ली-NCR की हवा और भी सांस लेने लायक (breathable) बनेगी।

आप इस नए नियम के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं!

 

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